सृजन शुक्ला ,जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज को फोन कर संपर्क करने के मामले में अवमानना का सामना कर रहे विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री संजय पाठक को राहत देते हुए उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास न करने की कड़ी चेतावनी दी और अवमानना की कार्यवाही का समापन कर दिया।
मामला उस समय चर्चा में आया था जब अवैध खनन से जुड़े एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने खुली अदालत में बताया था कि विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन किया था। इसके बाद न्यायाधीश ने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था और बाद में हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
सुनवाई के दौरान संजय पाठक की ओर से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। इस पर हाईकोर्ट ने माफी स्वीकार करते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं गरिमा बनाए रखने की नसीहत के साथ मामले का निपटारा कर दिया।
