सृजन शुक्ला , दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोनम के वकील को दो विकल्प देते हुए पूछा था कि क्या सोनम रघुवंशी सरेंडर करेगी या कोर्ट उसकी जमानत रद्द करने पर फैसला दे. अब सोनम को बड़ा झटका लगा है.इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले मे आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का ट्रायल 6 महीने में पूरा हो. अगर 6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम फिर से बेल याचिका दाखिल कर सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने उसे तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने सोनम के वकील को दिए थे दो विकल्प
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को दो विकल्प देते हुए पूछा था कि क्या सोनम रघुवंशी सरेंडर करेगी या कोर्ट उसकी जमानत रद्द करने पर फैसला दे. जबकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उसके खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है. ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता है.
SG तुषार मेहता ने कहा- फरार हो सकती है सोनम
जबकि मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में गलती हुई थी. इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए. तुषार मेहता ने ये भी कहा कि जमानत बरकरार रहने की सूरत में सोनम के फरार होने की आशंका है.
